CM विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक किया किसानों को लेकर बड़ा फैसला, कैबिनेट ने सरकारी जमीन आवंटन से जुड़े भूपेश सरकार के नियम को किया निरस्त

शिवानी शेरके,न्यूज़ राइटर, रायपुर, 20 जुलाई 2024

रायपुर। मुख्‍यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासकीय भूमि के आवंटन को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के आदेशों पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। बता दे की नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्‍यवस्‍थापन और भूमि स्‍वामी को हक प्रदान करने जैसे आदेश शामिल है।

मुख्यमंत्री साय का फैसला

छत्तीसगढ़ के किसान अपने सभी कृषि उपजों को बिना पंजीयन के ही राष्ट्रीय बाजार में बेच सकेंगे। इसके लिए सरकारी मंडी के माध्यम से खरीदी बिक्री हो सकेगी। इसमें किसान अपने सभी तरह के कृषि उपज में धान, मक्का, उड़द, मूंग और सब्जी उत्पाद आदि की बोली लगा सकेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए 22 से 26 जुलाई तक प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक-2024 पेश करेगी। इसके प्रारूप का कैबिनेट में अनुमोदन किया गया।

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कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन होने से अन्य प्रदेश के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन अथवा लाइसेंसधारी, व्यापारी और प्रसंस्करणकर्ता केंद्र सरकार द्वारा संचालित ई-नाम पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे, इससे राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। ई-नाम में जो अधिकतम बोली लगाएगा। वह खरीदी-बिक्री कर सकेगा।

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10 प्रतिशत जमा करेगा कृषक कल्याण निधि में मंडी बोर्ड

संशोधन प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब ‘‘मंडी फीस और कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10 प्रतिशत राशि राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा। इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा।

सरकारी जमीन आवंटन संबंधी भूपेश सरकार के सारे नियम निरस्त

साय सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार में सरकारी जमीन के आवंटन को लेकर जारी सभी परिपत्रों को साय सरकार ने निरस्त कर दिया है। इसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन व वार्षिक भू-भाटक के निर्धारण और वसूली प्रक्रिया संबंधी जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमिस्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी जारी परिपत्र, नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमिस्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए जारी परिपत्र और नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने के संबंध में 24 फरवरी 2024 को जारी परिपत्र शामिल हैं।

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